सरकारी स्कूलों में भर्ती से रोक हटी
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उत्तराखंड के सहायता प्राप्त गैर-सरकारी (अनुदानित) माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती पर लगा लंबा प्रतिबंध पूरी तरह हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया है, जिससे अब स्कूलों में सालों से खाली पड़े पदों को भरने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
अब संबंधित स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समितियां अपने स्तर पर खाली पदों पर सीधी नियुक्तियां कर सकेंगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में स्कूलों की वास्तविक जरूरत और वहां पढ़ रहे छात्रों की संख्या को मुख्य मानक बनाया जाएगा। केवल उन्हीं स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी जाएगी जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से बहाल या पुनर्जीवित किया गया हो, ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात सही बना रहे।
इससे पहले कई स्कूल प्रबंधन समितियां शिक्षकों और स्टाफ की भारी कमी को लेकर हाईकोर्ट की शरण में भी जा चुकी थीं। कई स्कूल बेहद कम शिक्षकों के भरोसे चल रहे थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के शैक्षणिक सत्र को सुचारू बनाने और युवाओं को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से ही इस रोक को हटाया गया है।
माध्यमिक स्तर पर रोक हटने के साथ ही उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में भी बंपर भर्तियों का ऐलान हुआ है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 400 से अधिक बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही मार्च 2027 तक रिक्त होने वाले सभी प्राथमिक शिक्षक पदों को चिह्नित कर उन पर समय से नियुक्ति करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है।
