अनुबंधित रोडवेज नहीं चली तो 50 हज़ार का जुर्माना प्रतिदिन उत्तराखड परिवहन निगम का फरमान

नए कानून के विरोध के चलते चालकों ने इसका विरोध किया है जिस कारन रोडवेज की अनुबंधित बसे नहीं चली नया मोटर दुर्घटना कानून के खिलाप पर परिवहन निगम अपनी रोडवेज की सेवा नहीं दे सका जिससे परिवहन निगम काफी नाराज है , इसलिए निगम ने सख्त आदेश जारी करते हुए यह आदेश दिया है कि यदि मंगलवार से रूटों पर अनुबंधित बसे नहीं चली तो प्रतिदिन 50 हज़ार का जुर्माना लगेगा|

निगम कि मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने कहा है कि यात्रियों के प्रेसन होने से निगम कि छवि धूमिल हो रही है साथ ही निगम को भारी आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ रहा है साथ अनुबंध भी खत्म हो सकता है
